अवैध खनन में 3 बच्चों की मौत, अब एनजीटी डीएम को दिया ये निर्देश, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि नदी से अवैध रूप से खनन की गई रेत भरते समय कथित रूप से मारे गए तीन बच्चों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि नदी से अवैध रूप से खनन की गई रेत भरते समय कथित रूप से मारे गए तीन बच्चों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।

एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जहां उसने 7 मार्च को अवैध खनन के दौरान तीन बच्चों की मौत के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी।

एनजीटी ने कहा कि तीन बच्चों को प्रति ट्रक 350 रुपये भुगतान के वादे पर अवैध रूप से निकाली गई रेत भरने के लिए रखा गया था। त्रिपालीजोत माटीगारा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत बालासन नदी के तल से रेत निकालते हुए कथित तौर पर वाहन से कुचलकर इन बच्चों की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने कहा, “हम सिलीगुड़ी/दार्जिलिंग के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि मृतक के वारिसों को 20-20 लाख रुपये और घायल को पांच लाख रुपये का मुआवजा देना सुनिश्चित करें।”










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