

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या और प्रताड़ना के मामले में मृतक युवती के सास-ससुर, पति और देवर सहित एक अन्य को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई है।
जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या व प्रताड़ना के मामले में मृतक युवती के सास-ससुर, पति व देवर सहित एक अन्य को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनिल कुमार पाठक की अदालत ने पांचों आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (वार्ता)