Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

उन्नाव दुष्कर्म कांड में पीड़िता के पिता की हत्या में दोषी ठहराए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल)
कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल)


नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई।

इनको गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया। साथ ही 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया था, जबकि 7 लोग दोषी करार दिए गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार दिया गया था।










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