16 वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, देवरिया में मिला था आठ वर्षीय मासूम का शव, अभियुक्तों को 5 वर्ष का मिला कारावास

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के अपर सत्र न्यायधीश ने 16 वर्ष पूर्व एक बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट महराजगंज
कोर्ट महराजगंज


महराजगंजः महराजगंज निवासी हेमंत कुमार पुत्र स्व. पटेसर निवासी नेता सुरहुरवा थाना कोतवाली का (8 वर्षीय) बालक कुंदन उर्फ रामू 21 मई 2008 को कहीं गुम हो गया था।

22 मई 2008 को कोतवाली में हेमंत कुमार ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

22 मई को देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र के एक कुंए में एक बच्चे का शव बरामद हुआ।

24 मई 2008 को शव की शिनाख्त हुई तो उसकी पहचान कुंदन उर्फ रामू के रूप में हुई।

पुलिस ने अभियुक्त कृष्णानंद मिश्र पुत्र कमलाकांत, दुर्गेश शर्मा पुत्र वेदप्रकाश निवासीगण ग्राम नेता सुरहुरवा थाना कोतवाली के विरूद्ध धारा 363/34 का केस पंजीकृत किया था।

मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में शनिवार को आज बड़ा फैसला सुनाते हुए न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महराजगंज द्वारा दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

कोर्ट ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड न देने की दशा में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 










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