Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मोदी सरनेम मामले में सजा पर लगी रोक, जानिये पूरा अपडेट

डीएन संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक


नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल की संसद सदस्यता का रास्ता भी बहाल हो गया है।

जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले में सुनवाई की ये फैसला सुनाया है। 

अदालत ने राहुल की दोषसिद्धी पर रोक लगा दी है। जब तक राहुल गांधी की अपील लंबित रहेगी तब तक उनकी सजा पर रोक जारी रहेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है।

अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया, वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। कम सजा भी दी जा सकती थी। 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालिफाई नहीं होते।










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