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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आयु वर्जित होने वाले प्रत्याशियों को आज कोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर किया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के एक्सट्रा अटेम्प्ट के मामले में आयुसीमा पार करने वाले प्रत्याशियों को राहत नहीं दी है। अदालत का ये फैसला 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था।
अदालत ने यह माना कि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी को पर्याप्त समय मिला है और यदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए ऐज रिलेक्शेसन दिया जाता है तो यह अन्य स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसके बाद आगे भी छात्र इस फैसले का हवाला देकर ऐज रिलेक्शन की मांग कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं निकलेगा।
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वह कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 में उपस्थित नहीं हो पाए। इसके बदले उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2021 के लिए अतिरिक्त प्रयास देने की मांग की थी।
Published : 24 February 2021, 12:44 PM IST
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