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महराजगंजः वर्ष 2020 के एक मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुनील पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम लोधसी थाना नौतनवा पर मुकदमा संख्या 107/2020 धारा 363, 366 (एबी), 406 व 5 एम/ पॉक्सो एक्ट के तहत नौतनवा थाने में केस दर्ज था।
बता दें कि अभियुक्त एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। विशेष न्यायधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त सुनील को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 8 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
Published : 23 July 2024, 7:58 PM IST
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