

गोरखपुर में स्ट्रा रीपर युक्त कंबाइन मशीन पर प्रतिबंध, जिलाधिकारी का आदेश जारी, पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी ख़बर
गोरखपुर: जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत गोरखपुर जिले में स्ट्रा रीपर के साथ कंबाइन मशीनों के संचालन पर 15 अप्रैल 2025 तक रोक लगा दी गई है।
आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस प्रतिबंध का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कृषि अवशेष प्रबंधन और संभावित आपदाओं की रोकथाम है। स्ट्रा रीपर के साथ कंबाइन मशीनों के उपयोग से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं।
किसानों और मशीन मालिकों के लिए निर्देश
प्रशासन ने किसानों और मशीन संचालकों से इस आदेश का पालन करने और वैकल्पिक कृषि अवशेष प्रबंधन तकनीक अपनाने की अपील की है। इसके अलावा किसानों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गोरखपुर प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।