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बलरामपुरः जिला अदालत से एक पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। गैर इरादतान हत्या के मामले में कोर्ट ने चार अभियुक्तों को आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड भी भरने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
शिव कुमार गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके पुत्र को अनवर, रफीक, नफीस और राम भवन ने लाठी डंडे से पीट-पीट कर बेहोश कर दिया। इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। तहकीकात के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। वहीं, परीक्षण के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता ने साजिशन फंसाए जाने की बात कही।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक घटना के गवाहों ने अपराध को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई।
Published : 8 February 2024, 7:07 PM IST
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