UP News: बलरामपुर कोर्ट ने नशीली गोलियां रखने वाले अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा

बलरामपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 10 साल पुराने मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट

Updated : 30 March 2025, 10:32 AM IST
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बलरामपुर: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने 1000 नशीली गोली रखने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए के जुर्माने से भी अभियुक्त को दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, थाना लालिया की पुलिस ने 1000 नशीली गोलियों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम दयालू उर्फ जलालू था, जिससे पुलिस 1000 अवैध नशीली गोलियों को बरामद किया था।

जिसके बाद थाना लालिया ने दयालू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक पंकज सिंह ने की थी। विवेचना के पश्चात उप निरीक्षक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। 

न्यायालय में अभियुक्त के वकील ने उसे निर्दोष बताया। उभय पक्षों की सुनवाई करने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दयालू को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दयालू को दंडित किया है।

Published : 
  • 30 March 2025, 10:32 AM IST