नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को आजीवन कारावास, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाये आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब उनका पूरा जीवन जेल को सलाखों के पीछे बीतेगा। पूरी खबर..

आसाराम (फाइल फोटो)
आसाराम (फाइल फोटो)


जोधपुर: नाबालिग से रेप के मामले में दोषी आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी करार दिये गये आसाराम के दो सहयोगियों शिल्पी और शरद को को 20-20 साल की सजा सुनाई गयी है, जबकि अन्य दो आरोपियों प्रकाश और शिव को रिहा कर दिया गया है। 

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जोधपुर सेंट्रल जेल में लगी एससी-एसटी कोर्ट के विशेष जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद आसाराम का बाकी जीवन जेल की सलाखों के पीछे बीतेगा। सजा पर बहस के दौरान आसाराम के वकीलों ने अदालत से उम्र का हवाला देकर सजा कम करने की गुहार लगायी थी, लेकिन अदालत ने सजा में कोई नरमी नहीं बरती। सरकारी वकील ने इस मामले में आसाराम को सख्त सजा देने की अपील की।

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अदालत ने आसाराम को रियायत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनका अपराध घिनौना है और उन्हें मौत तक जेल में रहना होगा। अदालत ने पॉक्सो और एससी-एसटी ऐक्ट समेत 14 धाराओं में आसाराम को दोषी करार दिया। आसाराम के वकीलों की दलीलें आसाराम की सजा कम कराने में काम न आईं।

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नाबालिग से रेप केस के आरोप में आसाराम समेत तीन आरोपियों को जोधपुर कोर्ट ने कुछ देर पहले दोषी करार दिया गया है, जबकि इस मामले में दो आरोपियों के बरी कर दिया गया है।

आसाराम इस मामले में पिछले 4 साल और 8 महीनो से जेल में बंद है। इस मामले में आसाराम समेत कुल 5 आरोपी शामिल थे।










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