नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम समेत तीन दोषी करार, सजा का ऐलान थोड़ी देर में

डीएन ब्यूरो

नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दे दिया है। पूरी खबर..

आसाराम ( फाइल फोटो)
आसाराम ( फाइल फोटो)


जोधपुर: नाबालिग से रेप केस के आरोप में आसाराम समेत तीन आरोपियों को जोधपुर कोर्ट दोषी करार दिया गया है, जबकि इस मामले में दो आरोपियों के बरी कर दिया गया है। इस मामले में दोषियों की सजा का ऐलान थोड़ी देर बाद होगा। आसाराम इस मामले में पिछले 4 साल और 8 महीनो से जेल में बंद है। इस मामले में आसाराम समेत कुल 5 आरोपी शामिल थे। 

आसाराम और सभी दोषियों के खिलाफ 14 अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके लिये 1200 पन्नों में चार्जशीट दाखिल की गयी। 

यह भी पढ़ें: आसाराम के यौन शोषण की कहानी, नाबालिग पीड़िता की जुबानी

यह भी पढ़ें | आसाराम के यौन शोषण की कहानी, नाबालिग पीड़िता की जुबानी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आसाराम 2013 से जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम पर 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप है। शाहजहांपुर की रहने वाली 16 साल की पीड़ित लड़की हिंदवाणा के गुरूकुल में पढ़ती थी, इसी दौरान आसाराम ने उससे रेप किया। 

इस मामले में पीड़िता ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में 15-16 अगस्त की रात जोधपुर के एक फार्म हाउस में आसाराम ने इलाज के बहाने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनके चार सहयोगी भी शामिल थे। पीड़िता औऱ उसके परिजनो ने 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमलानगर थाने आसाराम सहित उनके चार सहयोगियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

यह भी पढ़ें: आसाराम रेप केस: नाबालिग पीड़िता के पिता ने जतायी उम्मीद, कोर्ट दोषियों को देगा कड़ी सजा

यह भी पढ़ें | नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को आजीवन कारावास, दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

आसाराम के अलावा इस मामले में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल संचालक, प्रमुख सेवादार और रसोइया भी आरोपी है। 
 










संबंधित समाचार