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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दो महत्वपूर्ण डेडलाइन केवल 30 नवंबर तक ही हैं। इनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चयन और इस साल का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना शामिल है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर जरूरी खबर (फोटो सोर्स गूगल)
New Delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दो महत्वपूर्ण डेडलाइन केवल 30 नवंबर तक ही हैं। इनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चयन और इस साल का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना शामिल है। दोनों प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, और अगर समय पर पूरी नहीं की गई तो पेंशन लाभ प्रभावित हो सकते हैं या भविष्य में योजना में भागीदारी पर रोक लग सकती है।
1 अप्रैल 2025 तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल कर्मचारी UPS में शामिल होने का विकल्प 30 नवंबर तक चुन सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को शामिल होने के 30 दिनों के भीतर NPS और UPS में से विकल्प चुनना होगा।
जो कर्मचारी सेवा से निकाले गए हैं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना कर रहे हैं या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
आवेदन Form A2 के माध्यम से किया जाएगा, जो Protean CRA पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन या Drawing and Disbursing Officer/Head of Office के पास फिजिकल रूप में जमा किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी सेवा 10 साल या उससे अधिक की है, और विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी, इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। सभी केंद्रीय पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन सक्रिय रखने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अक्टूबर से अतिरिक्त समय दिया गया था।
बैंक शाखाओं, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं या Jeevan Pramaan ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से। India Post Payments Bank Aadhaar बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए डोरस्टेप सेवा प्रदान करता है। CSC, बैंक, सरकारी कार्यालय या PC/मोबाइल/टैबलेट पर Jeevan Pramaan ऐप के जरिए भी प्रमाणपत्र बनवाया जा सकता है।
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यदि प्रमाणपत्र समय पर जमा नहीं होता है, तो पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। भुगतान केवल तब फिर से शुरू होगा जब प्रमाणपत्र Central Pension Processing Centres में जमा होकर अगले चक्र में प्रोसेस हो।
पेंशनभोगी किसी तकनीकी समस्या या विलंब की स्थिति में अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। यदि समस्या हल न हो तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन से संपर्क किया जा सकता है। गलत विवरण या बायोमेट्रिक मिलान में असफलता होने पर प्रमाणपत्र सुधार कर पुनः जमा किया जा सकता है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की सहायता से।