प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को SC से मिली अंतरिम बेल, जानें क्या है पूरा मामला

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को SC ने अंतरिम बेल दे दी है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

Post Published By: Deepika Tiwari
Updated : 21 May 2025, 12:30 PM IST
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नई दिल्ली:  अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को SC ने अंतरिम बेल दे दी है। इसके अलावा तीन सदस्यों की एसआईटी केस की जांच के लिए बना ली है।बेंच के मुताबिक, पहलगाम या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सोशल प्रोफेसर जांच तक मीडिया पोस्ट नहीं कर सकेंगे।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक,  सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है।

जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन

जानकारी के मुताबिक,  इसके अलावा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने तक प्रोफेसर पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकेंगे।

स्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच

महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें कुछ भी बोलते समय भाषा में संयम रखना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अली खान महमूदाबाद तटस्थ और सरल भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे ताकि दूसरे लोगों की भावनाएं आहत न हों।

प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना महज दिखावा

सोशल मीडिया पोस्ट में प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी। महमूदाबाद ने कहा था कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना महज दिखावा और ढोंग है। इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी होने के बाद सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद राहत के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अली खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। अली खान ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

 

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