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दिल्ली आबकारी नीति केस में CBI से केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को राहत मिली, लेकिन ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच जारी है। जमानत के बावजूद कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जानिए ताजा अपडेट।
अरविंद केजरीवाल (Img Source: Google)
New Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति मामले में CBI की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को डिस्चार्ज/राहत दी है। कोर्ट का कहना है कि CBI द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए। हालांकि यह राहत केवल CBI केस तक सीमित है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह , अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ चंद्र रेड्डी के नाम शामिल हैं।
CBI केस में राहत: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया।
ED का मामला जारी: Enforcement Directorate ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच जारी रखी है। केजरीवाल पर “किंगपिन” होने और कथित 100 करोड़ से अधिक की रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच और कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत: Supreme Court of India से जमानत मिल चुकी है, लेकिन आरोपों से पूर्ण बरी होने का प्रश्न अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।
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