CJP Protest Assault Case: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली नियमित जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने अंतरिम जमानत के दौरान उनके आचरण को देखने के बाद यह फैसला सुनाया।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 6 October 2026, 1:06 PM IST
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New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज (Swatantra Bhardwaj) को नियमित जमानत दे दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। सुनवाई के बाद एडिशनल सेशंस जज (ASJ) सौरभ प्रताप सिंह लाले ने नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया।

पहले तीन हफ्ते की मिली थी अंतरिम जमानत

इससे पहले कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज (Swatantra Bhardwaj) को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उस समय कोर्ट ने साफ किया था कि उनकी रेगुलर जमानत की अर्जी पर फैसला लेने से पहले उनके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। अब उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी है। हालांकि, इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

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जुलाई के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला

यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर CJP द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई एक कथित घटना से जुड़ा है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट के संबंध में मामला दर्ज किया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाया गया था। रेगुलर जमानत मिलने के बावजूद आरोपों और उपलब्ध सबूतों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया मामले की अगली सुनवाइयों के दौरान जारी रहेगी।

Location :  New Delhi

Published :  6 October 2026, 1:06 PM IST

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