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दिल्ली NCR में GRAP Stage 1 लागू
New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में दिवाली से पहले ही वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 1 लागू कर दिया है। रविवार 14 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई 211 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है।
CAQM द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई (Air Quality Index) 200 के पार पहुंच गया है। इससे संकेत मिलता है कि वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और इसमें और गिरावट की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदूषण स्तर और अधिक बढ़ सकता है, खासकर दिवाली और उसके बाद पराली जलाने की घटनाओं के कारण।
दिल्ली NCR में GRAP Stage 1 लागू
GRAP स्टेज 1 के तहत दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनका मकसद प्रदूषण को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित करना है। इन पाबंदियों में शामिल हैं।
• धूल नियंत्रण उपाय: सभी निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है।
• बड़े प्रोजेक्ट्स पर डस्ट मैनेजमेंट प्लान: 500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर डस्ट कंट्रोल प्लान को सख्ती से लागू करना होगा।
• खुले में कचरा जलाना मना: पत्तों, प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा जैसी सामग्री को खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
• लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल पर रोक: सड़क किनारे फूड स्टॉल्स और कमर्शियल किचन में लकड़ी या कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। होटल व रेस्टोरेंट्स को केवल स्वच्छ ईंधन जैसे बिजली या गैस का उपयोग करना होगा।
• डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध: केवल आपातकालीन सेवाओं में ही डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति होगी। सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग सख्ती से वर्जित रहेगा।
• प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्यवाही: ऐसे वाहन जो आवश्यक मानकों का पालन नहीं करते, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त किया जा सकता है।
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प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यातायात के लिए भी कुछ सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं।
• प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर हो सके और अनावश्यक प्रदूषण रोका जा सके।
• चालकों को लाल बत्ती पर इंजन बंद करने की सलाह दी गई है।
• 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित रहेंगे।
CAQM और दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रशासन की मदद करें। किसी भी प्रकार की गतिविधि जैसे कि कचरा जलाना या अवैध निर्माण, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, को तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें।
Location : New Delhi
Published : 14 October 2025, 7:14 PM IST