Bengal Election 2026: पहले चरण की वोटर लिस्ट फ्रीज, जानें क्या होगा नए आवेदन का?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूची को सोमवार रात फ्रीज कर दिया गया है। अब नए मतदाता आवेदन नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव आयोग मंगलवार तक अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। न्यायाधिकरण और ट्रिब्यूनल के फैसले से जुड़े नामों के शामिल होने के सवाल पर अगले आदेश का इंतजार है।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 7 April 2026, 1:25 PM IST
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Kolkata: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोमवार आधी रात के बाद मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब कोई भी नया मतदाता आवेदन नहीं कर सकता।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास चुनाव कराने और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का अधिकार है। ईसीआई ने कहा कि पहले चरण के सभी मतदान केंद्रों पर सूची फ्रीज कर दी गई है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मंगलवार तक चुनाव आयोग को अंतिम मतदाता सूची जारी करनी है लेकिन सवाल यह है कि न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शामिल किए गए नाम मतदान के लिए वैध होंगे या नहीं। सर्वोच्च अदालत में एसआईआर मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जो इस मुद्दे पर अंतिम दिशा तय कर सकती है।

निगरानी के लिए समिति का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के कामकाज की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया हैं कि समिति यह जांच करेगी कि किन नामों को सूची में शामिल नहीं किया गया और आवेदन का निपटारा कैसे किया जाएगा।

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अदालत ने कहा कि अपीलों और आवेदन का निपटारा 15 अप्रैल तक पूरी तरह किया जाना चाहिए और नाम संशोधित सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

पहले चरण की सुनवाई समाप्त होने के बावजूद न्यायाधिकरण में अपील करने का रास्ता खुला है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न हो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और समिति के गठन से इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

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इस प्रक्रिया के तहत न्यायाधिकरण को आवेदन निपटाने का निर्देश दिया गया है और साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि किस तरह से नाम सूची में शामिल किए जाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव में सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

Location :  kolkata

Published :  7 April 2026, 1:25 PM IST

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