अभिषेक-ऐश्वर्या ने फिर खटखटाया हाईकार्ट का दरवाजा, जानें क्या है पूरा मामला

अभिषेक-ऐश्वर्या ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 4 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। याचिका में एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो और अनधिकृत मर्चेंडाइज़ पर रोक लगाने की मांग की गई है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 2 October 2025, 7:43 PM IST
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New Delhi: फिल्मी दुनिया के मशहूर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल और यूट्यूब के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में दोनों ने 4 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, साथ ही यूट्यूब और गूगल से ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की अपील की है, जिसमें उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। यह याचिका खासकर डीपफेक वीडियो और एआई द्वारा बनाए गए भ्रामक वीडियो के खिलाफ दायर की गई है, जिनमें उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है।

डीपफेक वीडियो और गलत प्रचार का मामला

अभिषेक और ऐश्वर्या की याचिका में यह दावा किया गया है कि यूट्यूब पर उनके नाम से कई एआई-जनरेटेड और डीपफेक वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियोज़ में अभिषेक को ऐश्वर्या के साथ अश्लील और काल्पनिक स्थिति में दिखाया गया है। एक वीडियो में अभिषेक को एक अभिनेत्री को किस करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे वीडियो में ऐश्वर्या और सलमान खान के साथ डिनर करते हुए दिखाया गया है, जिसमें अभिषेक गुस्से में नजर आते हैं। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि इस तरह के वीडियो ना सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इनका प्रयोग गूगल द्वारा एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है।

अभिषेक-ऐश्वर्या

धन और प्रतिष्ठा को हो रहा नुकसान

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के भ्रामक और अश्लील कंटेंट से न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ रहा है। बच्चन दंपत्ति का कहना है कि इन वीडियो के कारण उन्हें मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, इन वीडियो के चलते वे आर्थिक रूप से भी नुकसान में हैं।

यूट्यूब और गूगल के खिलाफ कानूनी कदम

इस मामले में कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब को एक कानूनी नोटिस भेजा और उनसे 518 लिंक और वीडियो को हटाने के लिए कहा है, जिनमें अभिषेक और ऐश्वर्या का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यूट्यूब द्वारा मोनेटाइज किए गए ऐसे कंटेंट से यह साबित होता है कि प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर ऐसे वीडियो को बढ़ावा दिया है।

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एआई और डीपफेक वीडियो के दुष्परिणाम

एआई और डीपफेक वीडियो जैसी तकनीकों के गलत इस्तेमाल के कारण बॉलीवुड के कई नामी सितारों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। खासकर, अभिषेक और ऐश्वर्या जैसे स्टार्स के लिए ये वीडियो मानसिक रूप से परेशानी का कारण बन रहे हैं। इन वीडियो को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और निजी जीवन की गोपनीयता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

याचिका में शामिल 1500 पेजों का कंटेंट

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिर्फ डीपफेक वीडियो के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अनधिकृत मर्चेंडाइज (जैसे पोस्टर्स, मग्स, स्टीकर्स और फेक ऑटोग्राफ फोटो) की बिक्री भी चल रही है, जो उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह दावा किया गया है कि ऐसे करीब 1500 पेज यूट्यूब पर चल रहे हैं, जहां इस तरह का फेक कंटेंट और मर्चेंडाइज बिकता है।

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कोर्ट की सुनवाई और अगली तारीख

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में गूगल के लीगल काउंसिल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी, जहां कोर्ट और गूगल के बीच इस मामले की गंभीरता पर विस्तृत चर्चा होगी।

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Published : 
  • 2 October 2025, 7:43 PM IST