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महराजगंज में लैंड फ्रॉड (Img: Dynamite News)
Maharajganj: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि 15 लाख रुपये एडवांस लेकर जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बाद विक्रेता पक्ष ने उसी जमीन का बैनामा दूसरे लोगों के नाम कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर धवईपुर निवासी चन्द्रशेखर सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने नगर पालिका परिषद महराजगंज के बैकुण्ठपुर वार्ड नंबर-4 स्थित आराजी संख्या-26, रकबा 0.150 हेक्टेयर भूमि का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। यह एग्रीमेंट 2 मार्च 2023 को माया देवी पत्नी दरोगा सिंह के नाम से संपन्न हुआ था।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, एग्रीमेंट के तहत कुल 15 लाख रुपये अग्रिम राशि बैंक खाते के माध्यम से दी गई थी। इसमें 5 लाख रुपये रेनू पटेल के खाते में तथा 10 लाख रुपये रामवचन पटेल के खाते में स्थानांतरित किए गए थे, जिसका बैंक रिकॉर्ड भी उनके पास उपलब्ध है।
पीड़ित का आरोप है कि तय समय के भीतर जब भी बैनामा कराने की बात कही जाती थी, आरोपी आज-कल कहकर टालते रहे। बाद में बिना उनकी जानकारी और सहमति के उक्त भूमि अन्य लोगों के नाम बेच दी गई। मामले की जानकारी होने पर जब उन्होंने विरोध किया और अपना पैसा वापस मांगने की बात कही तो आरोपियों ने कथित रूप से जान-माल की धमकी दी। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि विक्रेता और नए खरीदार आपस में मिलीभगत कर उनकी रकम हड़पना चाहते हैं।
पुलिस ने इस मामले में रेनू पटेल, रामवचन पटेल, नासरा, रहीसुन, खुशनाज बेगम और सलीम अंसारी समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) तथा धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Location : Maharajganj
Published : 28 July 2026, 12:43 PM IST