नोएडा अंकित चौहान हत्याकांड में 10 साल बाद आई बड़ी खबर, जिसका था बेसब्री से इंतजार

13 अक्टूबर 2025 को सीबीआई कोर्ट ने अंकित चौहान हत्याकांड में शशांक जादौन और मनोज कुमार को सजा सुनाई। शशांक को आजीवन कारावास और मनोज कुमार को जुर्माना के साथ सजा दी गई। इस मामले में सीबीआई ने गहन जांच के बाद गिरफ्तारी की थी।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 13 October 2025, 7:24 PM IST
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New Delhi: दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट ने आज शशांक जादौन और मनोज कुमार को अंकित चौहान हत्याकांड में सजा सुनाई। शशांक जादौन को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि मनोज कुमार को 70,000 रुपये और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई। यह सजा उस हत्याकांड से संबंधित है जो 13 अप्रैल 2015 को नोएडा के सेक्टर 76 में घटित हुआ था।

अंकित चौहान की हत्या

अंकित चौहान, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, की फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना 13 अप्रैल 2015 को नोएडा के सेक्टर 76 में हुई थी। इस हत्या के बाद मामले की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 14 जून 2016 को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोप पत्र दायर करना

सीबीआई ने शशांक जादौन और मनोज कुमार को क्रमशः 1 जून 2017 और 2 जून 2017 को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर हत्या, डकैती के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप लगाए गए थे। 29 अगस्त 2017 को गाजियाबाद स्थित न्यायिक न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें इन सभी गंभीर अपराधों का विवरण था।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

मामले में बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए 2 अगस्त 2019 को इस मामले को गाजियाबाद से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इस फैसले ने केस के सुनवाई स्थल को बदल दिया, जिससे मामले की सुनवाई को नई दिशा मिली और यह सुनिश्चित हुआ कि उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों की न्यायपूर्ण और निष्पक्ष सुनवाई हो।

सीबीआई कोर्ट का फैसला

आज सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को सजा सुनाई। शशांक जादौन को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि मनोज कुमार को 70,000 रुपये और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत का यह फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिले और न्याय की प्रक्रिया पूरी हो

जांच में शामिल तथ्य

इस हत्या के मामले में सीबीआई द्वारा की गई गहन जांच में कई अहम तथ्यों का खुलासा हुआ। जांच के दौरान, आरोपियों के बीच आपराधिक षड्यंत्र, साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश और अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। न्यायालय ने उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपियों को सजा दी जाए, जो उनके किए गए अपराध के अनुरूप है।

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  • New Delhi

Published : 
  • 13 October 2025, 7:24 PM IST