Gorakhpur: दस साल पुराने मामले में आखिरकार मिला इंसाफ, दहेज हत्या के दोषी पति को मिली ये सजा

गोरखपुर के चर्चित दहेज हत्या मामले में करीब 10 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लंबे इंतजार के बाद आरोपी पति को दोषी मानते हुए सजा दी गई। इस फैसले के पीछे पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग और अदालत में मजबूत पैरवी की अहम भूमिका रही।

Gorakhpur: करीब 10 साल तक अदालत में चली सुनवाई के बाद गोरखपुर के चर्चित दहेज हत्या मामले में आखिरकार फैसला आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

2016 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला खजनी थाना क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 43/2016 से जुड़ा है। वर्ष 2016 में दहेज हत्या के आरोप में विरेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम पिपरा बनवारी, थाना खजनी, के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा।

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साक्ष्यों और गवाहों ने दिया साथ

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई अहम साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। एफटीसी-1 (फास्ट ट्रैक कोर्ट), गोरखपुर ने विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

ऑपरेशन कनविक्शन की निगरानी का दिखा असर

इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में की गई। थाना खजनी के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में प्रभावी तरीके से मुकदमे की पैरवी सुनिश्चित कराई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुराने और गंभीर मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश लगातार जारी है।

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सरकारी अधिवक्ताओं ने निभाई अहम भूमिका

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। दोनों अधिवक्ताओं ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से पेश किया, जिससे अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा।

Location :  Gorakhpur

Published :  27 July 2026, 6:58 PM IST

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