

गोरखपुर में डकैती के आरोपी को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया हैं। पढिए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वर्ष 2014 में थाना गगहा में दर्ज डकैती के मामले में अभियुक्त सुभाष यादव को माननीय न्यायालय ASJ/PC-02, गोरखपुर ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000-20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, सुभाष यादव, पुत्र हरिनारायन यादव, निवासी मीरपुर, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर, पर मुकदमा संख्या 378/2014 और 379/2014 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती), 397 (डकैती के दौरान हत्या का प्रयास) और 412 (लूटी गई संपत्ति रखने) के तहत आरोप दर्ज थे।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नैयर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा, उपनिरीक्षक सुशील कुमार चौरसिया, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा संभव हो सकी। इस मामले में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC Cr) श्री नितिन मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा। उनकी कुशल पैरवी ने अभियुक्त के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने सुभाष यादव को दोषी ठहराया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान अपराधियों को सजा दिलाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। गोरखपुर पुलिस की इस उपलब्धि ने न केवल स्थानीय स्तर पर अपराध नियंत्रण में योगदान दिया है, बल्कि आम जनता में भी कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर थाना गगहा की टीम और पैरवी में शामिल सभी अधिकारियों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी तरह की तत्परता के साथ अपराधियों को सजा दिलाने का संकल्प दोहराया।