

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक कंपनी फोन पे पर प्रीपेड पेमेंट नियमों के उल्लंघन पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने अपने एस्क्रो खाते में जरूरी रकम नहीं रखी और आरबीआई को समय पर सूचना नहीं दी।
PPI नियमों के उल्लंघन पर फोन पे पर लगा जुर्माना
New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे (PhonePe) पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) से जुड़े नियामकीय दिशानिर्देशों के पालन में कमी पाए जाने के बाद की गई है।
आरबीआई ने बताया कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच कंपनी के संचालन की वैधानिक जांच की गई थी। इस निरीक्षण के आधार पर यह सामने आया कि कंपनी ने कई बार एस्क्रो खाते (Escrow Account) में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने में चूक की। नियमानुसार, एस्क्रो खाते में दिन के अंत में वह राशि होनी चाहिए जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और व्यापारियों को देय रकम के बराबर या उससे अधिक हो, लेकिन फोन पे ऐसा करने में विफल रही।
इस जांच के बाद आरबीआई ने फोन पे को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया और जवाब मांगा। कंपनी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन आरबीआई ने उसे अपर्याप्त मानते हुए जुर्माना ठोका।
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय गैर-अनुपालन को लेकर है और इसका असर ग्राहकों के साथ लेनदेन या उनके फंड्स की वैधता पर नहीं पड़ेगा। यानी ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
गौर करने वाली बात यह भी है कि यह पहली बार नहीं है जब फोन पे को आरबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी वर्ष 2019 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये, और 2020 में अन्य विनियामक खामियों को लेकर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स विभाग (DPSS) की गाइडलाइंस के अनुसार, सभी नॉन-बैंक PPI जारीकर्ता जैसे फोन पे को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके एस्क्रो खाते में कोई कमी न आए। अगर ऐसी कोई कमी आती है, तो उसे तुरंत विभाग को सूचित करना जरूरी होता है।
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फोन पे जैसे बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर नियामकीय जिम्मेदारियों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक फिनटेक सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है।