Uttarakhand: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिये क्या है वजह

उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जानिए डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 19 August 2025, 11:23 AM IST
google-preferred

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने वीरेन्द्र सिंह बुटोला और गणेश दत्त कांडपाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए।

बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने अचानक यह आदेश दिया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से जो आरक्षण नियमावली बनाई गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। इसलिये आरक्षण की प्रक्रिया गलत है।

जानकारी के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर की हैं। इसमें कहा गया कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार  इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है।

सरकार की ओर से आगे बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।

Location : 
  • nainital

Published : 
  • 23 June 2025, 1:53 PM IST