

हल्द्वानी के दमुवाढूंगा क्षेत्र के जवाहर ज्योति गांव में भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड अद्यतन कार्य के चलते नए निर्माण, खरीद-फरोख्त, सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिकॉर्ड ऑपरेशन के तहत लिया गया सख्त निर्णय
Haldwani: उत्तराखंड के हल्द्वानी के दमुवाढूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि की खरीद-फरोख्त, सीमांकन में बदलाव या अतिक्रमण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है।
एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि उक्त क्षेत्र में भूमि के रिकॉर्ड ऑपरेशन (Land Record Operation) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत भूमि का सर्वेक्षण, अभिलेखों का अद्यतन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का चिन्हांकन और संरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जमीनों की खरीद-बिक्री और नवनिर्माण रोक पर हल्द्वानी SDM का बयान
जवाहर ज्योति (दमुवाढूंगा) क्षेत्र में रिकॉर्ड ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगली सूचना तक नया निर्माण, भूमि क्रय-विक्रय व सीमांकन परिवर्तन प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।… pic.twitter.com/yUmWTqGK5E
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 27, 2025
प्रशासन के आदेश के अनुसार, जब तक रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक दमुवाढूंगा के जवाहर ज्योति गांव में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, जमीन की बिक्री या खरीद, सीमांकन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
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क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, उपनिरीक्षक, लेखपाल और स्थानीय पुलिस को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि जैसे कि अवैध निर्माण या अतिक्रमण की सूचना तुरंत एसडीएम कार्यालय को देंगे।
एसडीएम हल्द्वानी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भूमि पर अवैध कब्जा, बिना अनुमति निर्माण, सीमांकन में फेरबदल जैसी गतिविधियों पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में आदेश का उल्लंघन न हो।
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यह कार्रवाई जिलाधिकारी नैनीताल की स्वीकृति से की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि रिकॉर्ड ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि जैसे नाले, ड्रेनेज मार्ग, रास्ते और सामुदायिक संपत्ति की रक्षा की जा सके और भविष्य में किसी प्रकार के भूमि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।