

सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल हस्तांतरण पर रोक की मांग, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने सौंपा ज्ञापन पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर
लालकुआं: उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने आज लालकुआं में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल और आईटीसी के बीच चल रहे व्यावसायिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक, संगठन ने 3 दिसंबर 2005 को किए गए लिखित समझौते को लागू करने की भी मांग की है, जिसे मिल प्रबंधन ने बेरोजगार संगठन के साथ किया था।
इस अवसर पर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व प्रमुख राज्य आंदोलनकारी प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि यदि प्रशासन और सरकार ने इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो संगठन न्यायालय का रुख करेगा। साथ ही मिल प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के साथ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी।
मानव जीवन को खतरा पैदा
उत्तराखंडी ने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधन जल अधिनियम 1974 की धारा 24-25 का उल्लंघन कर रहा है, जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में फौजदारी वार्ड संख्या 11/2 वर्ष 1993 के तहत मामला लंबित है, ऐसे में मिल का व्यावसायिक हस्तांतरण पूरी तरह से अवैध है।
उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट में वाद विचाराधीन है, तब तक मिल मालिकों को इसे किसी अन्य संस्था को बेचने का अधिकार नहीं है। यह कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से गलत है।
ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की कि जिला प्रशासन सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल और आईटीसी के बीच चल रहे सौदे पर तत्काल रोक लगाए और वर्ष 2005 के समझौते को प्रभावी रूप से लागू करे।
इस दौरान संगठन के साथ ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट भगवान सिंह माझेला, भगवत सिंह दानू, नारायण नाथ गोस्वामी, चंदन सिंह, डिगर सिंह, हीरा सिंह पवार, राम बहादुर और मोहन सिंह रौतेला समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई, तो वह आंदोलन और कानूनी कार्रवाई दोनों का रास्ता अपनाएंगे।
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