हल्द्वानी में बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, जिले में सुरक्षा अलर्ट

बनभूलपुरा अतिक्रमण विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मामला 9 या 10 दिसंबर को सुना जाएगा। इस सुनवाई को अहम माना जा रहा था क्योंकि इससे पूरे विवाद की दिशा तय होने की उम्मीद थी। सुनवाई से पहले जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर को पूरी तरह मोर्चाबंद कर दिया था।

Haldwani: हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मामला 9 या 10 दिसंबर को सुना जाएगा। इस सुनवाई को अहम माना जा रहा था क्योंकि इससे पूरे विवाद की दिशा तय होने की उम्मीद थी।

सुनवाई से पहले जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर को पूरी तरह मोर्चाबंद कर दिया था। बनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस तैनाती की गई थी और आईटीबीपी तथा एसएसबी की टीमों को भी रिजर्व में रखा गया। पुलिस ने शहर के हर प्रमुख मार्ग और चौराहों पर वाहनों और लोगों की कड़ी जांच की।

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14 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार और प्रभावित परिवारों की दलीलें सुनी थीं। रेलवे ने अदालत में यह बताया था कि परियोजना के लिए करीब 30 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और अतिक्रमण हटाना जरूरी है। प्रभावित पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि रेलवे ने पहले इतनी भूमि की मांग नहीं रखी थी, रिटेनिंग वॉल बनने के बाद किसी खतरे की संभावना नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुराने बस्तियों को हटाने का प्रस्ताव उचित नहीं है।

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अदालत ने पहले ही साफ कर दिया है कि रेलवे लाइन के पास रहने वाले करीब 4365 परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करनी होगी और रेलवे व केंद्र सरकार के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा।

इस मामले की शुरुआत बनभूलपुरा और गफूरबस्ती क्षेत्र में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर 2007 में हाईकोर्ट के आदेश से हुई थी। तब प्रशासन ने 0.59 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया था। 2013 में उन्होंने गौला नदी में हो रहे अवैध खनन और गौला पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

Location : 
  • Nainital

Published : 
  • 2 December 2025, 5:29 PM IST