वृद्धावस्था पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट! यूपी में अब हर डेढ़ महीने पर खाते में बरसेगा पैसा, जानिए सीएम योगी का ये ऐलान

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए भुगतान का तरीका बदल गया है। अब 3,000 रुपये एक साथ नहीं, बल्कि दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 13 September 2026, 4:24 PM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए भुगतान की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब तीन महीने की कुल 3,000 रुपये की पेंशन एक साथ भेजने के बजाय दो बराबर किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दोनों किस्तों में 1,500-1,500 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी।

हर 45 दिन में जारी होगी एक किस्त

नई प्रणाली के तहत पेंशन की एक किस्त लगभग डेढ़ महीने यानी 45 दिन के अंतराल पर जारी की जाएगी। विभाग के अनुसार, प्रदेश में करीब 1.19 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और उनके खातों में नई व्यवस्था के तहत राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भुगतान की स्थिति लाभार्थी SMS और संबंधित पोर्टल के माध्यम से भी देख सकेंगे।

केंद्र और राज्य से बराबर राशि

80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन लाभार्थियों के लिए तीन महीने की कुल 3,000 रुपये की राशि में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान समान रहेगा। इसमें राज्य सरकार की ओर से 1,500 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

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कम उम्र के लाभार्थियों का अंश अलग

वहीं, 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों की त्रैमासिक पेंशन में राज्य सरकार का योगदान 2,400 रुपये और केंद्र सरकार का हिस्सा 600 रुपये होगा। हालांकि लाभार्थी को मिलने वाली कुल राशि 3,000 रुपये ही रहेगी।

60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर कर सकते हैं आवेदन

जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये तक होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और यदि उपलब्ध हो तो शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा। लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, ताकि पेंशन की राशि DBT के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जा सके।

SSPY पोर्टल से किया जा सकता है आवेदन

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर किया जाता है। इच्छुक पात्र व्यक्ति sspy-up.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

Location :  Lucknow

Published :  13 September 2026, 4:24 PM IST

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