रायबरेली में दलित युवक को दी तालिबानी सजा, प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल, जानें पूरी घटना

लालगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को रस्सी के जरिये पेड़ से बांधने का वीडीओ सामने आने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को रस्सी के जरिए पेड़ से बांधकर प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आया। इसके बाद पुलिस द्वारा युवक के खिलाफ शांति भंग का चालान करके कार्रवाई की गई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार यह घटना थाना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पिलखा गांव की है। बताया गया कि सुरेंद्र पुत्र कल्लू पासी निवासी बसंतपुर कटोरिया आम बेचने के लिए पिलखा गांव गया था। इसके बाद रात को आसपास उसे गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से रस्सी के सहारे बांध दिया गया। आरोप लगा कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए। उसके बाद पुलिस में शिकायत की गई थी कि वह गांव की एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था।

मामले पर पुलिस का स्पष्टीकरण 

इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और बताया कि थाना लालगंज क्षेत्र के ग्राम पिलखा में दबंगों द्वारा एक दलित युवक को तालिबानी सजा दी गई। जिस पर अब पुलिस का स्पष्टीकरण आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के सम्बन्ध में बताया गया कि घटना 11 जून की रात्रि समय करीब 08.30 बजे की हैं। जब सुरेन्द्र पासी पुत्र कल्लू पासी निवासी ग्राम वसंतपुर कठोईया थाना लालगंज जनपद रायबरेली ग्राम पिलखा में एक लड़की जोकि पासी जाति की है उसे मोबाइल फोन देने का प्रयत्न कर रहा था। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो वह भागने लगा।

परिजनों ने दिया लिखित प्रार्थना पत्र 

लड़की के परिजनों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और डायल 112 पर फोन कर दिया। सुरेन्द्र फिर से भागने का प्रयास करने लगा तो डायल 112 के आने तक मौके पर रोक रखने के लिए परिजनों द्वारा उसे पेड़ से बांध दिया गया था। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर परिजनो द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र देकर सुरेन्द्र को पुलिस हिरासत में लिया गया। वायरल वीडियों में उसके साथ कोई मारपीट का होना नहीं पाया गया। प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सुरेन्द्र का मेडिकल कराकर सम्बंधित अपराध की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके न्यायालय किया में पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई चोट अंकित नहीं है। लगाये जा रहे अन्य आरोप असत्य है।

Location : 

Published :