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आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 82ई की कार्यवाही के तहत उन्हें 4 नवम्बर को हाजिर होने के आदेश दिए थे। जिस पर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। मंगलवार को एक बार फिर सोमनाथ भारती पेशी पर नहीं आए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
सोमनाथ भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश
Raebareli: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 82ई की कार्यवाही के तहत उन्हें 4 नवम्बर को हाजिर होने के आदेश दिए थे। जिस पर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। मंगलवार को एक बार फिर सोमनाथ भारती पेशी पर नहीं आए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी पर वे हाजिर हो अन्यथा उनके खिलाफ भगोड़े की कार्यवाही की जाएगी । सोमनाथ भारती के ऊपर रायबरेली पुलिस से अभद्रता का मामला रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के पूर्व मंत्री द्वारा प्रार्थना पत्र देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति मांगी थी। जिस पर कोर्ट की पत्रावली में स्पष्ट है कि आरोपित की ओर से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले भी उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। जिस पर तामीली भी हो चुकी है।
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इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए इसके बाद आरोपित के विरुद्ध जज डॉक्टर विवेक कुमार द्वारा पुनः गैर जमानती वारंट व 82 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब अगली पेशी 13 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि साल 2021 में पुलिस के साथ कैनल रोड पर स्थित गेस्ट हाउस पर सोमनाथ भारती द्वारा अभद्रता करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जिसके बाद पूर्व मंत्री पर आरोप तय होने हैं लेकिन वह हाजिर नहीं हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।
सोमनाथ भारती के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि सोमनाथ भारती के मामले में माननीय न्यायालय से पुलिस विवेचना के प्रपत्रों के साथ दाखिल सीडी कॉपी मांगी गई थी। जिसे प्रावधानो के अनुरूप नहीं दिया गया है। जिसके लिये माननीय न्यायालय से लिखित अनुरोध किया है।
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सोमनाथ की हाजरी के जरिये वीसी हाजिरी लेने की बात कही गई। लेकिन अदालत ने हमारी याचना को निरस्त कड़ते हुए धारा 82 की कार्रवाई की है। सोमनाथ जी कानून का सम्मान करते हैं और उनके अधिवक्ता मामले की पैरवी न्यायालय में उपस्थित होकर कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।