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कांवड़ मार्ग पर 30 जुलाई से मांसाहार प्रतिबंध (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Raebareli: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर रायबरेली प्रशासन ने बड़े फैसले लिए हैं। 30 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर मांसाहार की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही मार्ग पर संचालित ढाबों और रेस्टोरेंट संचालकों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर Food Safety Connect ऐप की जानकारी वाला पंपलेट चस्पा करना अनिवार्य होगा। इस पंपलेट पर संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, पता और ईमेल आईडी दर्ज रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को प्रतिष्ठान की पूरी जानकारी मिल सके।
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पंपलेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर भी अंकित रहेगा। यदि कांवड़ यात्रियों या अन्य लोगों को भोजन की गुणवत्ता या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कोई शिकायत होती है तो वे सीधे विभाग से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानिकचंद ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों का चिन्हांकन कर वहां स्थित सभी ढाबों और भोजनालयों पर Food Safety Connect ऐप की जानकारी वाले पंपलेट लगाए जा रहे हैं। विभाग की टीमें नियमित निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मांसाहार पर प्रतिबंध और पहचान संबंधी नियम लागू किए जा रहे हैं। विभाग ने सभी ढाबा संचालकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
Location : Raebareli
Published : 23 July 2026, 6:01 PM IST