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रेलवे के ट्रेन छूटने से जुड़े नियम (Img: Google)
New Delhi: अगर आपकी भी कहीं जाने के लिए ट्रेन है तो जाहिर सी बात है कि आप समय से पहले ही स्टेशन के लिए निकलते होंगे। रास्ते का ट्रैफिक, दूरी और देरी का डर ये सब मिलकर हमें पहले ही घर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। फिर भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रेन छूट ही जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब टिकट का क्या होगा और क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ी जा सकती है।
ट्रेन छूटना एक आम परेशानी है लेकिन इसके बाद क्या करना है। ये जानना जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके पास किस तरह का टिकट है। उसी के आधार पर आगे के नियम लागू होते हैं।
अगर आपके पास जनरल कैटेगरी का टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो कुछ मामलों में आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए टिकट की वैधता बहुत अहम होती है। आमतौर पर जनरल टिकट 3 घंटे या फिर पहली उपलब्ध ट्रेन तक ही मान्य रहता है। यानी समय निकल जाने के बाद वह टिकट बेकार हो जाता है।
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यह ध्यान रखना जरूरी है कि जनरल टिकट हर ट्रेन में मान्य नहीं होता। आप इसे किसी भी प्रीमियम या रिजर्वेशन वाली ट्रेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। ऐसे में अगर आपको इन ट्रेनों से यात्रा करनी है तो नया टिकट लेना ही पड़ेगा।
अगर आपने पहले से किसी ट्रेन में सीट रिजर्व कराई थी और वह ट्रेन छूट गई, तो उस टिकट का इस्तेमाल किसी दूसरी ट्रेन में नहीं किया जा सकता। आपको नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करना होगा। रिजर्वेशन टिकट केवल उसी ट्रेन और उसी समय के लिए वैध होता है।
अगर आप छूटी हुई ट्रेन का टिकट लेकर किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है। इतना ही नहीं अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो रेलवे पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आमतौर पर टिकट का रिफंड भी नहीं मिलता है। इसलिए सतर्क रहना ही सबसे बेहतर उपाय है।
Location : New Delhi
Published : 18 April 2026, 2:10 PM IST