फर्रुखाबाद की एसपी IPS आरती सिंह को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश, पढ़ें चौंकाने वाला मामला

फर्रुखाबाद की वर्तमान पुलिस कप्तान और 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को हाईकोर्ट ने हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह आदेश हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को धमकाने के आरोप लगाए।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 14 October 2025, 5:16 PM IST
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Farrukhabad: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन एक बार फिर न्यायिक निगरानी के घेरे में आ गया है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी और फर्रुखाबाद की वर्तमान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। यह आदेश कोर्ट नंबर 43 में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे दिया।

मामला हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि याचिकाकर्ता को आईपीएस आरती सिंह द्वारा धमकाया गया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से आरती सिंह को हिरासत में लेने का निर्देश जारी किया।

क्या है मामला?

मूल प्रकरण एक हैबियस कॉर्पस याचिका से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उसका कोई करीबी (संभवत: पत्नी, बहन या बच्चा) पुलिस या प्रशासनिक दबाव में ग़ायब है या अवैध हिरासत में है। ऐसे मामलों में अदालतें व्यक्ति को न्याय दिलाने और उसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगती हैं।

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पीड़ित के आरोप

लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जब वह फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान आरती सिंह से मिला तो उन्होंने उसे धमकाया और मामले को वापस लेने का दबाव बनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बयान और प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से लिया और यह माना कि प्रथम दृष्टया आईपीएस अधिकारी का व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है।

कोर्ट का सख्त रुख

जस्टिस जेजे मुनीर की कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दोपहर 2 बजे आदेश दिया कि आरती सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलें सुनने के लिए मामला दोपहर 3:45 बजे दोबारा सुनवाई के लिए निर्धारित किया। राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि वह स्पष्ट करे कि क्या याचिकाकर्ता को धमकाने के आरोपों में कोई सच्चाई है और क्या आरती सिंह के खिलाफ कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस प्रशासन में हलचल

इस आदेश के बाद फर्रुखाबाद समेत लखनऊ तक प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है। आरती सिंह उत्तर प्रदेश की तेजतर्रार महिला आईपीएस अफसरों में गिनी जाती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक साफ माना जाता रहा है। लेकिन हाईकोर्ट का यह आदेश उनके करियर पर सवाल खड़े कर सकता है।

Location : 
  • Farrukhabad

Published : 
  • 14 October 2025, 5:16 PM IST