UP News: यूपी के जघन्य हत्याकांड में चार कुख्यात लुटेरों को फांसी की सजा; जानिए पूरी क्राइम मिस्ट्री

उत्तर प्रदेश के एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार कुख्यातों को फांसी की सजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही चारों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया।

Updated : 17 July 2026, 3:05 PM IST
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Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के जघन्य हत्याकांड और लूट के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने लूट और हत्या के मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार दिया और चारों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, उनमें अजित, अनिल, सुनील और सूरज शामिल हैं। चारों को लूट के इरादे से हत्या करने का दोषी करार दिया गया।

लूट और हत्या के दोषियों को अदालत ने माना गुनहगार

इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। अदालत ने चारों आरोपियों को लूट के इरादे से बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे समाज विरोधी और क्रूर अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। इस फैसले के बाद अदालती परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी।

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इन्हें मिली फांसी की सजा और लगा भारी जुर्माना

न्यायालय ने जिन चार कुख्यात अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का हुक्म सुनाया है, उनकी पहचान हो चुकी है। इन दोषियों के नाम-

  • अजित
  • अनिल
  • सुनील
  • सूरज

अदालत ने इन चारों को न केवल फांसी की सजा सुनाई है, बल्कि उन पर भारी-भरकम आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, चारों दोषियों पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा की अवधि और कठोरता में वृद्धि की जाएगी।

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क्या थी पूरी क्राइम मिस्ट्री?

इस पूरे जघन्य हत्याकांड की नींव लूटपाट के इरादे से रखी गई थी। चारों कुख्यात अपराधियों- अजित, अनिल, सुनील और सूरज ने मिलकर डकैती और लूट की एक खौफनाक साजिश रची थी। इस वारदात के दौरान जब पीड़ितों ने इनका विरोध करने की कोशिश की, तो इन बेखौफ बदमाशों ने बेहद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए चारों को दबोचा और कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर माना कि इन चारों का मकसद सिर्फ लूटपाट करना ही नहीं था, बल्कि इन्होंने बेहद ठंडे दिमाग से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

Location :  Muzaffarnagar

Published :  17 July 2026, 2:53 PM IST

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