हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Updated : 30 October 2026, 8:12 PM IST
google-preferred

देवरिया: हत्या के एक मामले में देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवरिया की अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

हत्या के मामले में मुकदमा

पुलिस के अनुसार, थाना एकौना में वर्ष 2019 में हत्या के मामले में मुकदमा अपराध संख्या 10/2019 धारा 302 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।

आगरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध, दुकानदार को जमीन पर गिराकर पीटने का आरोप; वीडियो वायरल

मामले में गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना क्षेत्र के तीन अभियुक्तों प्रमोद यादव पुत्र रामदौर यादव निवासी रानापार, विजय यादव पुत्र सिकेटरी यादव निवासी फैलहा राघवपट्टी और महेश यादव पुत्र रामअशीष यादव निवासी ब्रह्मपुर को आरोपी बनाया गया था।

Jhansi News: झांसी में ज्ञापन देने पहुंचे थे अधिवक्ता, वीडियो बनाने को लेकर पुलिसकर्मी से बवाल

आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड

इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत देवरिया पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

सौरव दास की नागरिकता पर उठे सवाल! मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, नेपाल कनेक्शन की जांच की मांग

पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम

इस पूरे मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर विनोद कुशवाहा तथा थाना एकौना के पैरवीकार कांस्टेबल अनिल चौधरी का सराहनीय योगदान रहा।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई को पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।

Location :  देवरिया

Published :  30 October 2026, 8:12 PM IST

Advertisement