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महराजगंज जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। 3.01 लाख नाम हटाए जाने से कुल मतदाताओं की संख्या घट गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाता फार्म-6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा
Maharajganj: महराजगंज जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की मतदाता सूची से 3,01,022 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पुनरीक्षण से पहले महराजगंज में कुल 19,92,459 मतदाता पंजीकृत थे, जो अब घटकर 16,91,437 रह गए हैं।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की जा रही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों के नाम इस प्रक्रिया में हट गए हैं, वे पात्रता की शर्तें पूरी करने पर फार्म-6 के माध्यम से पुनः अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए समय-सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
महराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके लिए 5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके सहयोग के लिए 133 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पहले से कार्यरत हैं, जबकि 2,241 अतिरिक्त सहायक अधिकारियों की तैनाती प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची के रखरखाव और सत्यापन के लिए 2,241 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भी लगाए गए हैं।
पुनर्संयोजन के बाद जिले में अब कुल 1,145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 157 नए मतदेय स्थल और 04 नए मतदान केंद्र भी जोड़े गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य मतदान के दिन भीड़ कम करना और मतदाताओं को सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जिले में-
कुल दर्ज मतदाताओं की संख्या 15,33,484 बताई गई है। वहीं, वर्ष 2025 में जिले की कुल जनसंख्या 34,22,894 है, जिसमें 17,61,683 पुरुष और 16,61,211 महिलाएं शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशियो 892 और ईपी रेशियो 58.02 दर्ज किया गया है। इसके अलावा, 3,052 सर्विस मतदाता भी पंजीकृत हैं।
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इस मौके पर, अपर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार और जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और अगर नाम कट गया हो तो बिना देरी किए फार्म-6 भरकर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें।