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उत्तर प्रदेश सरकार की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ शुरू होते ही फरेंदा में विशेष पंजीकरण शिविर लगाया गया, जहां उपभोक्ता बकाया बिलों पर ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ 25% तक की छूट का लाभ ले रहे हैं। योजना घरेलू और छोटे व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।
फरेंदा में विशेष पंजीकरण शिविर
Pharenda: महराजगंज जिले में लंबे समय से बकाया बिजली बिलों, ब्याज, सरचार्ज और कटे हुए कनेक्शनों की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ शनिवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। इस योजना ने लाखों उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी जलाई है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर छूट प्रदान की जा रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस योजना के तहत घरेलू एवं छोटे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर लगे सभी ब्याज और सरचार्ज से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, बकाया मूलधन पर भी अधिकतम 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम न केवल आम जनता को आर्थिक राहत देगा, बल्कि विभागीय राजस्व वसूली में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगा।
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया या चोरी के मामलों में काटे गए थे, उन्हें भी इस योजना के तहत अपने कनेक्शन नियमित कराने का अवसर मिलेगा। इससे हजारों परिवारों को बिजली का फायदा फिर से मिल सकेगा।
राज्य सरकार ने इस योजना को उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए तीन चरणों में लागू किया है-
विद्युत विभाग ने अपील की है कि सबसे अधिक छूट पहले चरण में उपलब्ध है, इसलिए उपभोक्ता समय पर पंजीकरण कर अधिकतम राहत प्राप्त करें।
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फरेंदा नगर में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्युत विभाग द्वारा नई LIC ऑफिस के पास विशेष पंजीकरण शिविर स्थापित किया गया है। शिविर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचकर योजना का लाभ ले रहे हैं। पंजीकरण के दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जिसके बाद बकाया बिल की नई दरों पर पुनर्गणना की जाती है।
योजना के अनुसार-
शिविर में तैनात कर्मचारी लोगों को योजना की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और भुगतान विकल्पों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीला भुगतान व्यवस्था लागू की है। उपभोक्ता चाहे तो पूरा बकाया एक बार में चुका सकता है या फिर आसान मासिक किश्तों में राशि जमा कर सकता है। इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में योजना का लाभ उठाएं, अपने कनेक्शन नियमित कराएं और भविष्य में समय से बिल जमा कर विभाग का सहयोग करें।