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उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब VIP रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। 8 फरवरी दोपहर 1:45 बजे की यह पूरी घटना रही। झूला पार्क चौराहे के पास सड़क पर खड़े लोगों और बुलेट सवारों को 14 करोड़ की लेम्बोर्गिनी कार ने टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
कानपुर में 14 करोड़ की लेम्बोर्गिनी ने मचाई दहशत
Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब VIP रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। 8 फरवरी को हुए इस हादसे के बाद झूला पार्क चौराहे के पास सनसनी फैल गई। झूला पार्क चौराहे के पास सड़क पर खड़े लोगों और बुलेट सवारों को 14 करोड़ की लेम्बोर्गिनी कार ने टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा कानपुर शहर के ग्वालटोली क्षेत्र में VIP रोड और परमट की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बेकाबू थी और तेज़ी से सड़क पर खड़े लोगों की ओर बढ़ी।
कार का रजिस्ट्रेशन अरबपति तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे, शिवम मिश्रा के नाम पर है। शुरुआती जांच में आरोपी ड्राइवर का नाम अज्ञात था। लेकिन जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि कार चला रहे थे शिवम मिश्रा, जिसके चलते FIR में उनका नाम अब जोड़ा जाएगा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले कार ने एक ऑटो को टक्कर मारी। इसके बाद बुलेट सवारों को टक्कर मारी। एक युवक हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा और बुलेट पर कार चढ़ गई।
हादसे के बाद स्थानीय लोग कार को घेर लिया, लेकिन शिवम मिश्रा और उनके बाउंसरों ने भीड़ को भगाया। पुलिस ने कार को थाने ले जाकर ब्लैक कवर से ढक दिया।
ग्वालटोली थाने में मोहम्मद तौफीक की तहरीर पर FIR दर्ज की गई। कार को सीज कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिवम मिश्रा का नाम FIR में जोड़ दिया जाएगा। घायल और आरोपी दोनों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी, और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि जो भी दुर्घटना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
शिवम मिश्रा लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनका परिवार पिछले वर्षों में करोड़ों की कारें और टैक्स चोरी के मामले में चर्चा में रहा है। 2 साल पहले आयकर विभाग ने उनकी दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें बरामद की थीं।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को सुरक्षा दी और कार को ढक दिया, जिससे प्रशासन पर निष्पक्षता का सवाल उठ रहा है।
BNS 2023, धारा 281, 125, 125(B), 324(4) के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई संभव है। ये धाराएं सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही, गंभीर चोट, संपत्ति को नुकसान और उपद्रव से संबंधित हैं।