Raebareli News: आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, होली से पहले इस अवैध कारोबार पर लगा प्रतिबंध…

होली से पहले रायबरेली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कई गांवों में दबिश दी। कार्रवाई में 850 किलो लहन नष्ट किया गया और 101 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 4 मार्च को पूरे जिले में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

Raebareli: आगामी होली पर्व को देखते हुए रायबरेली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3, थाना प्रभारी खीरों, चौकी प्रभारी लल्ला खेड़ा और क्षेत्र-1 की टीमों ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर दबिश दी।

टीमों ने तहसील लालगंज के थाना खीरों क्षेत्र के ग्राम कलुआ खेड़ा, शिवपाल सिंह खेड़ा और सगुनी खेड़ा के साथ-साथ तहसील सदर के थाना गुरुबक्शगंज अंतर्गत बसिगवां और गंभीरपुर गांवों में छापेमारी की। यहां अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों और संदिग्ध घरों की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद हुआ और मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

101 लीटर शराब बरामद

दबिश के दौरान टीमों ने लगभग 850 किलो लहन को मौके पर नष्ट किया। इसके अलावा 101 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग ने इस मामले में पांच अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि होली के दौरान अवैध शराब की खपत बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान मिलावटी और कच्ची शराब से जनहानि की आशंका रहती है, इसलिए ऐसे अड्डों को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

होली पर पूरे जिले में शराब बिक्री प्रतिबंधित

होली के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को रंग दिवस पर पूरे जनपद रायबरेली में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग और ताड़ी सहित सभी अनुज्ञापनों पर मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बंदी के दौरान दुकानों की निगरानी की जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Location : 
  • Raebareli

Published : 
  • 27 February 2026, 11:13 PM IST

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