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Kairana : कैराना की सियासत में सक्रिय सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद इकरा हसन के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया फिलहाल थम गई है। चुनाव से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश ऐसे समय आया है।
दरअसल, इकरा हसन के खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसमें चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 188 और 171H के तहत कार्रवाई की थी।
इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान इकरा हसन को समन जारी किया गया। सांसद ने ट्रायल कोर्ट के इसी कदम को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अदालत में समन जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।
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मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगा दी।
यानी फिलहाल इकरा हसन को ट्रायल कोर्ट में पेश होने या वहां चल रही आगे की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, हाईकोर्ट का यह आदेश मामले का अंतिम फैसला नहीं है। आगे की सुनवाई में इस याचिका पर अदालत अपना रुख स्पष्ट करेगी।
हाईकोर्ट में इकरा हसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा। सांसद की ओर से दाखिल चुनौती पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।
Location : Kairana
Published : 8 September 2026, 1:57 PM IST