हापुड़ कोर्ट का बड़ा फैसला: 16 वर्षीय लड़की की इज्जत लूटने वाले को 20 साल की कैद, जानें पूरा मामला

नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद दुष्कर्म की धाराएं मुकदमे में बढ़ाई गई थी। पूरी खबर के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 31 May 2025, 8:48 PM IST
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हापुड़: कहते है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। इस कहावत को हापुड़ कोर्ट ने एक बार फिर सच कर दिखाया है। एक 16 साल की लड़की के साथ रेप करने वाले के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा सख्त फैसला सुनाया है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बताया था कि बीते 22 अप्रैल 2018 को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से सामान लेने के लिए बाजार गई थी। जहां से जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव अतरौली निवासी सतीश कुमार ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद दुष्कर्म की धाराएं मुकदमे में बढ़ाई गई थी।

पुलिस ने न्यायालय में दाखिल की थी चार्जशीट

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने आरोपी सतीश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो साल का भुगतना पड़ेगा कारावास

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि आरोपी सतीश कुमार अर्थदंड जमा नहीं करेगा तो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को बतौर प्रतिकर देनी होगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 75 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने होंगे। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है।

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