Jalaun News: न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया भ्रमण, पढ़ें पूरी खबर

न्यायाधीश ने जिला कारागार का भ्रमण किया। बन्दियों से पूछ-तांछ करते हुये उनकी समस्यों को जाना समझा और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

Updated : 2 July 2025, 6:55 PM IST
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 जालौन : उत्तर प्रदेश  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अचल सचदेव ने आज जिला कारागार उरई का मासिक त्रैमासिक भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछ-तांछ करते हुये उनकी समस्यों को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक,  निरीक्षण में जिला जज ने बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता, सलाह और महिला बन्दी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान इत्यादि के बारे में जाना-परखा। उन्होंने कई बन्दियों से अलग-अलग जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बन्दी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल

यदि किसी विचाराधीन बन्दी को पैरवी के लिए  सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित न्यायालय में बन्दी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि एमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार जो बन्दी दोषसिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद समाप्त न होने पाये। जेल अपील कराये जाने में यदि कोई विधिक समस्या आ रही है तो उसको सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुये द्वारा उचित माध्यम माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जाये। जिला कारागार में स्थित चिकित्सालय का निरीक्षण करते समय दवाओं की जाँच की गयी, जिसमें सभी दवायें ठीक पायी गयी।

विचाराधीन बन्दियों की जमानत

जनपद न्यायाधीश के द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जिन विचाराधीन बन्दियों की जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी हैं एवं जमानतगीर के अभाव में जेल में रिहा नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बन्दियों की सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलम्ब उपलब्ध कराये जिससे कि उनकी रिहाई सम्भव हो सके। इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव, कारापाल प्रदीप कुमार, उप कारापाल अमर सिंह, जेल चिकित्सक डॉ. राहुल बर्मन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के लिपिक शुभम् शुक्ला उपस्थित रहे।इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय, अपर जिला जज,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार एवं जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।

Location : 
  • Jalaun

Published : 
  • 2 July 2025, 6:55 PM IST