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दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Deoria: जनपद देवरिया में दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सख्त फैसला “Operation Conviction” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी और सशक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, यह मामला थाना सलेमपुर क्षेत्र से जुड़ा है। थाना सलेमपुर पर वर्ष 2022 में मु0अ0सं0-54/2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि, ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे।
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मा0 न्यायालय में सुनवाई के दौरान देवरिया पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी साक्ष्य और ठोस पैरवी प्रस्तुत की गई। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने जयगोविन्द यादव पुत्र उमालाल यादव, निवासी धनौती राय, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला 14 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
देवरिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “Operation Conviction” अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाना है। इस मामले में भी पुलिस और अभियोजन की सटीक रणनीति, नियमित मॉनिटरिंग और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुति के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।
इस महत्वपूर्ण प्रकरण में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरेन्द्र निषाद ने प्रभावी ढंग से अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही कोर्ट मुहर्रिर का0 सौरभ त्रिपाठी, पैरवीकार थाना सलेमपुर आरक्षी बृजेश कुमार, तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का योगदान भी सराहनीय रहा।
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पुलिस प्रशासन ने न्यायालय के इस फैसले को समाज के लिए एक सशक्त संदेश बताया है। अधिकारियों का कहना है कि दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराधों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Location : Deoria
Published : 14 January 2026, 5:39 PM IST
Topics : crime news Deoria News UP News