जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी जेल! गोरखपुर कोर्ट का बड़ा बयान, जानिए दोषी को और क्या मिली सजा

गोरखपुर की अदालत ने 2012 के शादी का झांसा देकर युवती के अपहरण मामले में आरोपी को 6 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।

Gorakhpur: उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सहजनवां के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की लगातार निगरानी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिससे आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए।

अदालत ने सुनाई 6 साल की सजा

मामले की सुनवाई एएसजे/एफटीसी-1 न्यायालय, गोरखपुर में हुई। अदालत ने प्रेमाशंकर उर्फ गरीब, पुत्र रामदुलारे, निवासी रानीपुर, थाना सहजनवां को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की रही अहम भूमिका

इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में एडीजीसी रमेश चन्द्र पाण्डेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही। वहीं थाना सहजनवां के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने भी मुकदमे की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की।

पुलिस ने कही यह बात

गोरखपुर पुलिस ने कहा कि 'ऑपरेशन कनविक्शन' का उद्देश्य गंभीर मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन आगे भी जारी रहेगा, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

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शादी का झांसा देकर अपहरण

गोरखपुर की अदालत ने 2012 के शादी का झांसा देकर युवती के अपहरण मामले में आरोपी को 6 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।

Location :  Gorakhpur

Published :  4 July 2026, 8:05 PM IST

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