
प्रतीकात्मक छवि (image source: internet)
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्ष 2022 के चर्चित हत्या मामले में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना झंगहा क्षेत्र के मीठाबेल निवासी गिरीश नरायण दुबे उर्फ टुन्नू को हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस फैसले को गोरखपुर पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 में थाना झंगहा में मुकदमा अपराध संख्या 429/22 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शुरुआत से ही जांच और कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना स्तर के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल लगातार केस की निगरानी करते रहे।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मजबूत साक्ष्य, गवाहों की पेशी और प्रभावी पैरवी की वजह से अभियोजन पक्ष अदालत में अपराध साबित करने में सफल रहा।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-04, गोरखपुर में हुई। अदालत ने केस से जुड़े सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और प्रस्तुत तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने के बाद आरोपी गिरीश नरायण दुबे उर्फ टुन्नू पुत्र कृष्ण मोहन दुबे को दोषी माना।
अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस विभाग ने भी इसे न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है।
इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC संजीत कुमार शाही और SPP उमेश मिश्रा ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। दोनों अधिवक्ताओं की भूमिका को इस दोषसिद्धि में बेहद अहम माना जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कनविक्शन अभियान गंभीर अपराधों में तेजी से सजा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। गोरखपुर पुलिस की इस सफलता को अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मजबूत कानूनी पैरवी के जरिए समाज में कानून का भरोसा मजबूत हो रहा है। इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून से बचना आसान नहीं है।
Location : Gorakhpur
Published : 17 May 2026, 12:53 AM IST
Topics : Court Verdict crime news Gorakhpur Murder Case UP Police