गोरखपुर में GDA के अभियान से हड़कंप, कई कोचिंग और लाइब्रेरी परिसर सील; जानिये पूरा अपडेट

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के सात कोचिंग संस्थानों और एक लाइब्रेरी को सील कर दिया। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 26 June 2026, 7:40 PM IST
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Gorakhpur: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने शहर में अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक भवनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में सुरक्षित और नियमानुसार निर्माण सुनिश्चित करना है। GDA की प्रवर्तन टीमों ने कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों पर कार्रवाई की।

जांच में बड़ी संख्या में मिली अनियमितताएं

प्राधिकरण के अनुसार, पहले चरण में जिन भवनों का निरीक्षण किया गया, उनमें करीब 65 प्रतिशत भवनों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण, बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना और फायर सेफ्टी (NOC) जैसे आवश्यक मानकों का पालन न करना प्रमुख रूप से शामिल है।

शहर के कई इलाकों में चला अभियान

GDA की टीमों ने हरिओम नगर, छात्रसंघ चौराहा, पादरी बाजार, शिवपुर सहबाजगंज, गांधी गली गोलघर और असुरन से राप्तीनगर चौराहे तक विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान जिन भवन स्वामियों द्वारा संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

सात संस्थानों और एक लाइब्रेरी को किया गया सील

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत GDA ने सात परिसरों को सील कर दिया। इनमें छात्रसंघ चौराहे स्थित श्रीराम आईएएस कोचिंग सेंटर, हरिओम नगर के एसटी कोचिंग सेंटर, एसएससी मेकर कोचिंग सेंटर,बुद्धा कोचिंग सेंटर और पिलर कोचिंग सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा अशोक नगर बशारतपुर स्थित फ्लाई हाई क्लासेस कोचिंग सेंटर तथा रेल विहार कॉलोनी, राप्तीनगर स्थित सियाराम लाइब्रेरी को भी सील कर दिया गया।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उपयोग और भवन मानकों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने भवन स्वामियों और संस्थान संचालकों से सभी आवश्यक नियमों का पालन करने और वैध दस्तावेज उपलब्ध रखने की अपील की है।

Location :  Gorakhpur

Published :  26 June 2026, 7:40 PM IST

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