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फतेहपुर में एसआईआर-2026 के तहत जारी पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची में 3.15 लाख से अधिक नाम कट गए हैं। 19.32 लाख से घटकर मतदाताओं की संख्या 16.16 लाख रह गई है। बड़ी संख्या में नाम ‘नो-मैपिंग’ के कारण हटे हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर (Img: Google)
Fatehpur: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद फतेहपुर में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची का पहला आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 की तुलना में 3.15 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं।
आंकड़ों के अनुसार, जिले में लगभग हर छठा मतदाता फिलहाल मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, वर्ष 2025 की अंतिम मतदाता सूची में फतेहपुर की छह विधानसभा सीटों में कुल 19,32,441 मतदाता पंजीकृत थे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद जारी नई ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 16,16,973 रह गई है। इस प्रकार कुल 3,15,468 मतदाताओं के नाम मौजूदा सूची में शामिल नहीं हो सके हैं।
निर्वाचन विभाग की ओर से बताया गया कि हटाए गए नामों में से 1,34,207 मतदाताओं को ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में रखा गया है। इन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विवरण नहीं भरा गया था, या उनका मिलान 2003 की सूची से स्वयं या प्रोजेनी (वंशानुक्रम) के आधार पर नहीं हो सका।
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वहीं, 14,82,766 मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया विशेष पुनरीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, जिनके नाम सूची में सुरक्षित हैं।
प्रशासन के मुताबिक, नो-मैपिंग श्रेणी में शामिल सभी मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों की सुनवाई 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस दौरान मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को राहत देते हुए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक का समय निर्धारित किया है। जिन नागरिकों के नाम सूची से कट गए हैं, वे फॉर्म-6 के माध्यम से पुनः नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के जरिए संशोधन कराया जा सकता है। यह सुविधा बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है।
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प्रशासन का कहना है कि सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। तब तक सूची में संशोधन, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करें।