बिजली बिल राहत योजना: 28 फरवरी 2026 तक मिलेगा लाभ, पंजीकरण के लिए जानें सभी विकल्प

यूपी ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की समीक्षा की और एक दिसंबर से शुरू हो रही इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी दी। बकायेदारों को शत-प्रतिशत ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट दी जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण सरल और आसान होगा।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 30 November 2025, 7:18 PM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को शक्तिभवन में विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा की। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही इस योजना में बकायेदारों को शत-प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा और मूलधन पर 25% की छूट दी जाएगी।

1 दिसंबर से शुरू होगी विद्युत बिल राहत योजना

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योजना की प्रमुख विशेषताओं का खुलासा करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और दुकानदारों (1 किलोवाट तक) को बिल भुगतान में राहत दी जाएगी। इसके साथ ही औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वत: कमी की जाएगी। इस योजना में बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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बकायेदारों को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज

योजना के तहत बकायेदारों को उनकी कुल राशि का शत-प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा और मूलधन में 25% की छूट दी जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं को उनकी लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस राहत पैकेज का लाभ केवल घरेलू और दुकानदार उपभोक्ताओं को ही नहीं, बल्कि बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी संबंधित लोगों को मिलेगा।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश

शक्तिभवन में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पॉवर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को कड़ी निर्देश दिया कि योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही क्षेत्रीय अभियंताओं को प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई समस्या न हो।

पंजीकरण की प्रक्रिया की जाएगी सरल और आसान

पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बैठक में बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाएगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की जाएगी कि वे वेबसाइट (www.uppcl.org), यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसमें शामिल करना है।

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बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा

डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं तक यह योजना पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत 'नेवर पेड', 'लॉग अनपेड' उपभोक्ताओं और बिजली चोरी के मामलों के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया राशि जमा कराएं। इसके लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया जाएगा और सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा।

योजना की अवधि और लाभ की जानकारी

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से उपभोक्ता अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उपभोक्ता अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 30 November 2025, 7:18 PM IST