चोरी का राज खुला! देवरिया में पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, बैटरियां-इन्वर्टर बरामद; अवैध चाकू भी मिला

देवरिया में एक ओर महुआडीह पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी का सामान व अवैध चाकू बरामद किया। वहीं दूसरी ओर कई साल पुराने दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 24 July 2026, 6:56 PM IST
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Deoria: महुआडीह थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो बैटरियां, एक इन्वर्टर और एक अवैध चाकू बरामद किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की गई।

पुलिस अभियान के दौरान हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनन्द कुमार पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक महुआडीह के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय थी।

रात में हुई गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने 23 और 24 जुलाई की रात हेतिमपुर के पास से थाना महुआडीह में दर्ज मुकदमा संख्या 176/2026 के संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो बैटरियां, एक इन्वर्टर और एक अवैध चाकू बरामद किया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं के साथ 4/25 आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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दोनों आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान असगर (24 वर्ष) पुत्र आशिक अली तथा मुसीर (25 वर्ष) पुत्र इब्राहिम के रूप में हुई है। दोनों आरोपी अवरही, थाना महुआडीह, जनपद देवरिया के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

दूसरी बड़ी कार्रवाई में दोषी को 20 साल की सजा

इसके अलावा, "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-1, देवरिया की अदालत ने थाना मईल में वर्ष 2015 में दर्ज मुकदमा संख्या 341/2015 (धारा 376 भादवि एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट) में आरोपी शैलेन्द्र चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान, निवासी बकुची, थाना मईल, जनपद देवरिया को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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प्रभावी पैरवी से मिला फैसला

देवरिया पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके आधार पर 24 जुलाई 2026 को न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्र, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल मदालसा सिंह, कांस्टेबल सोनू यादव, पैरवीकार कांस्टेबल गोविंद यादव और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Location :  Deoria

Published :  24 July 2026, 6:56 PM IST

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